मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना 2026: ₹6 लाख तक लोन, 6% ब्याज, पात्रता और आवेदन

UP Krishak Samriddhi Yojana 2026: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना के तहत पात्र किसान खेती से जुड़े कामों के लिए ₹6 लाख तक का ऋण ले सकते हैं।

इस योजना के जरिए किसान ट्रैक्टर, सिंचाई, सोलर पंप, कृषि उपकरण और पशुपालन जैसी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं योजना में कौन किसान पात्र हैं, कितने ब्याज पर लोन मिलेगा और आवेदन कैसे किया जा सकता है।

क्या है मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना?

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी पहल है, जिसके तहत किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

योजना के तहत ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (UPSGVB) के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

₹6 लाख तक का लोन और 6% ब्याज

योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण दिए जाने का प्रावधान है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होगी। समय पर ऋण की किस्तें चुकाने वाले पात्र किसानों को राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान भी बताया गया है।

इसका लाभ निर्धारित शर्तों और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को मिलेगा।

कितने साल के लिए मिलेगा लोन?

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत दीर्घकालीन ऋण की अवधि अलग-अलग हो सकती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह अवधि 3 वर्ष से 15 वर्ष तक हो सकती है।

कुछ मामलों में पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के ऋण का विकल्प भी उपलब्ध बताया गया है। वास्तविक ऋण अवधि बैंक द्वारा ऋण की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • योजना मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है।
  • किसान के नाम खेती योग्य भूमि का वैध रिकॉर्ड होना चाहिए।
  • खसरा/खतौनी या संबंधित भूमि दस्तावेज उपलब्ध होना जरूरी है।
  • आवेदक ने पहले लिए गए किसी ऋण में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए।
  • अन्य बैंकिंग और ऋण संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के दौरान किसानों को निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  • आधार कार्ड
  • वर्तमान फसल वर्ष की खसरा/खतौनी या किसान बही
  • राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • बैंक खाते का IFSC कोड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • KYC फॉर्म
  • ऋण आवेदन पत्र
  • स्थानीय पहचान के लिए आवश्यक गवाहों के दस्तावेज

बैंक शाखा आवेदन के समय अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकती है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें?

योजना के लिए किसान ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान अपने नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की शाखा में जा सकते हैं।

वहां से ऋण आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसमें मांगी गई जानकारी भरनी होगी। इसके बाद भूमि, पहचान, बैंक खाते और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म बैंक में जमा करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन

योजना के लिए सरकार की ओर से ई-पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन में किसान को आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।

इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत, भूमि और बैंक संबंधी जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित प्रक्रिया बैंक/विभाग द्वारा पूरी की जाएगी।

किन कामों के लिए लिया जा सकता है ऋण?

योजना के तहत दीर्घकालीन कृषि ऋण का इस्तेमाल खेती और उससे जुड़ी आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। इनमें प्रमुख रूप से:

  • कृषि उपकरण खरीदना
  • ट्रैक्टर से जुड़ी जरूरतें
  • सिंचाई व्यवस्था
  • बोरिंग
  • सोलर पंप
  • कृषि से संबंधित अन्य निवेश
  • पशुपालन जैसी गतिविधियां

हालांकि, ऋण की वास्तविक स्वीकृति और उसका उपयोग बैंक के निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।

समय पर किस्त चुकाने पर ब्याज अनुदान

योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए ब्याज अनुदान है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार पात्र किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी।

इसलिए किसान को ऋण लेने से पहले ब्याज दर, अनुदान की शर्तें, किस्त की अवधि और कुल भुगतान की जानकारी बैंक से जरूर समझ लेनी चाहिए।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पात्र किसानों को खेती और कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए ₹6 लाख तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऋण पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए ब्याज अनुदान की व्यवस्था बताई गई है।

आवेदन करने से पहले किसान अपनी पात्रता और दस्तावेजों की जांच करें तथा ऋण की अंतिम शर्तों की जानकारी संबंधित सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा से जरूर प्राप्त करें।

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